Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice is chaired by Dr. Abhishek Manu Singhvi. Singhvi was nominated to this committee on 26th July, 2011. It is a strategic nomination by the Indian National Congress. This Committee is to deliberate on Lokpal Bill which was referred to it on 8th August, 2011. On 21st August, 2011, the Committee put out an advertisement of the Lokpal Bill, 2011 inviting comments from public till 3rd September, 2011.
There is a clear conflict of interest among some Hon'ble members of this Committee and the sensitive issues of anti-corruption Bill (Lokpal Bill).
For instance, if Singhvi were to be a judge and he had already represented a client in the past judicial propriety (perhaps legislative propriety as well) would have required him to recuse himself from hearing the case of his client. This is a classic case of conflict of interest.
Composition of Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice
1 1 Dr. Abhishek Manu Singhvi Chairman Rajya Sabha
I.N.C. RJ
2 2 Shri Parimal Nathwani Member Rajya Sabha
Ind. JHK
3 3 Shri Ram Vilas Paswan Member Rajya Sabha
L.J.S.P BR
4 4 Shri Amar Singh Member Rajya Sabha
Ind. UP
5 Shri Ram Jethmalani Member Rajya Sabha
Nom. NOM.
6 Shri Balavant alias Bal Apte Member Rajya Sabha
B.J.P. MH
7 5 Shri O.T. Lepcha Member Rajya Sabha
S.D.F. SK
8 Smt. Chandresh Kumari Member Lok Sabha
I.N.C.
9 Shri Lalu Prasad Member Lok Sabha
R.J.D.
10 Shri D.B. Chandre Gowda Member Lok Sabha
B.J.P.
11 Shri Shailendra Kumar Member Lok Sabha
S.P. Uttar Pradesh
12 Dr. Kirodi Lal Meena Member Lok Sabha
Ind.
13 Shri Harin Pathak Member Lok Sabha
B.J.P. Gujarat
14 Shri N.S.V. Chitthan Member Lok Sabha
I.N.C. Tamil Nadu
15 Smt. Deepa Dashmunsi Member Lok Sabha
I.N.C.
16 Jyoti Dhurve Member Lok Sabha
B.J.P.
17 Dr. Monazir Hassan Member Lok Sabha
J.D.(U)
18 Shri Devji M. Patel Member Lok Sabha
B.J.P.
19 Shri S. Semmalai Member Lok Sabha
A.I.A.D.M.K.
20 Shri Vijay Bahadur Singh Member Lok Sabha
B.S.P.
21 Dr. Prabha Kishore Taviad Member Lok Sabha
I.N.C.
22 Shri Manish Tewari Member Lok Sabha
I.N.C.
23 Shri R. Thamaraiselvan Member Lok Sabha
D.M.K.
24 Shri P. T. Thomas (Idukki) Member Lok Sabha
I.N.C.
25 Kumari Meenakshi Natrajan Member Lok Sabha
I.N.C.
26 Vacant Rajya Sabha
-
27 Vacant Rajya Sabha
-
28 Vacant Rajya Sabha
-
29 Vacant Lok Sabha
-
30 Vacant Lok Sabha
-
31 Vacant Lok Sabha
-
1 Nominated w.e.f. 26/07/2011
2 Nominated w.e.f. 21/09/2010
3 Nominated w.e.f. 21/09/2010
4 Nominated w.e.f. 21/09/2010
5 Nominated w.e.f. 21/09/2010
It is noteworthy that the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice presented its report on “The Public Interest Disclosure and Protection of Person Making tjavascript:void(0)he Disclosure Bill, 2010”, or The Whistleblower Bill, on June 9, 2011 with its recommendations, which are expected to be enacted soon. The Bill seeks to institutionalise a system to register disclosures from whistleblowers on any allegation of corruption by a public servant and to protect the complainants from any consequences arising due to public interest disclosures.
Disclosure in the act is defined as ‘any complaint made in writing or electronic mail against a public servant on matters related to an attempt to or commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988; wilful misuse of power which leads to demonstrate loss to the government or gain to the public servant; or attempt or commission of a criminal offence by a public servant.' The bill designates the Central and State Vigilance Commissioners (CVCs) to investigate the disclosures.
BiharWatch-Journal of Justice, Jurisprudence and Law is an initiative of Jurists Association (JA), East India Research Council (EIRC), Tax Justice Forum (TJF), Centre for Economic Philosophy, History and Justice (CEPHJ) and MediaVigil. It publishes research on diverse notions of justice and the performance of just and unjust formal and informal anthropocentric institutions and their design crisis driven scientism with reference to the first principle. Editor:mediavigil@yahoo.co.in
Sunday, August 21, 2011
Wednesday, August 17, 2011
सरकारी लोकपाल का लटकता इतिहास
सरकारी और जन नहीं, आमजन लोकपाल की बात की जाए
http://mohallalive.com/2011/08/16/gopal-krishna-react-on-lokpal-movement/
सरकारी लोकपाल का लटकता इतिहास
http://www.janjwar.com/2011-05-27-09-06-02/67-editorial/1856-sarkari-lokpal-ka-latkata-itihas-
ईमानदारी की ताबीज़ और सरकारी-गैर सरकारी कदम ताल
http://bargad.org/2011/08/15/
लोकपाल, जनलोकपाल और आम जनलोकपाल
http://visfot.com/home/index.php/permalink/4791.html
http://mohallalive.com/2011/08/16/gopal-krishna-react-on-lokpal-movement/
सरकारी लोकपाल का लटकता इतिहास
http://www.janjwar.com/2011-05-27-09-06-02/67-editorial/1856-sarkari-lokpal-ka-latkata-itihas-
ईमानदारी की ताबीज़ और सरकारी-गैर सरकारी कदम ताल
http://bargad.org/2011/08/15/
लोकपाल, जनलोकपाल और आम जनलोकपाल
http://visfot.com/home/index.php/permalink/4791.html
Monday, August 15, 2011
Police atrocity on civil democratic struggle in Bihar
· Five AIDSO activists including its state secretary Suryakar Jitendra beaten up in police custody
· DSP insulted and hits women
Residents of Langertoli Lane registered their protest on Aug 12 at Nala Road against dumping of rotten garbage flowing in waterlogged lane. Street corner meeting was going on at about 10’ 0 clock. Angry people blocked Nala Road. Ramakant Prasad, Town DSP, reached suddenly on the spot and tried to snatch mike from Anamika, State Vice President, AIDSO, and pushed her towards police van. She was then addressing the people gathered there. DSP hit Sadhana Mishra, District Secretary, SUCI (Communist) severely by throwing her on the Road. Common people burst their anger and the mob became furious. Police was resorting lathicharge indiscriminately and unarmed people were being beaten up chasing on the roads and lanes. DSP started throwing the pieces of burning tires on the body of girls standing on forefront of the protesters. Some hairs and scarf (Dupatta) of Pinki, MA from Political Science, was burnt. She got injury on upper part of her hand. DSP threw pieces of burning tires even on Sadhana Mishra. The palm of Nikolai Sharma, Office Secretary, AIDSO, Patna, cut deeply and he had got 8 stitches. Police continued indiscriminate lathicharge for half an hour from Nala Road to Langertoli Lane. Police arrested 14 people, including 9 women who were providing leadership to protest demonstration at 10: 45 am. DSP Ramakant Prasad started beating up severely Suryakar Jitendra, State Secretary, Anil Kumar, Former Patna District Secretary, Saroj Kumar Suman, Patna District Secretary of AIDSO in police custody asking why were they doing ‘Netagiri’. When he became tired in beating them he ordered the fellow police personals to continue it. When Sadhana Mishra protested in high voice this barbaric act of DSP, he abused her badly and pulled and moved her hair fiercely. He pulled her spectacle and threw on the wall. (Pulling the hairs of Sadhana Mishra DSP told why he should not beat her. Should he kiss her?) Under the leadership of DSP Patna police continued beating 5 people for half an hour. DSP released women in the evening. But Suryakar Jitendra, Anil Kumar, Saroj Kumar Suman, Rahul Singh and Mohan Singh were sent to jail.
Citizens’ March was organized on the streets of Patna against severely lathicharge on local residents protesting against people’s problems, severely beating up students leaders and misbehave with women leaders. The dignitaries who took part in Citizens’ March were eminent Economist Prof. Nawal Kishore Chaudhary, Prof. Vinay Kumar Kanth, Arvind Sinha, Rupesh, Chakraborty Ashok Priyadarshi, Ashish Ranjan, Poonam, Nand Kishore Singh, Narendra Kumar, Vinod Kumar, Ajay Kumar Sinha, Anish Ankur, Sarfaraj, Shreekant, Baldeo Jha, Jay Prakash, Girija Ranjan Singh, Bal Govind Singh, Ajay Prasad, Arun Kumar Singh and Sadhana Mishra.
We appeal to progressive- democratic forces and human right activists to oppose the repressive action of the Bihar Police. It is sure that the SUCI (Communist) activists were in the forefront in the protest of local citizens against dumping of garbage and dirty water logging for 10-12 days. Why police targeted only the SUCI (Communist) workers? Should it be allowed the state machinery of Nitish Kumar to suppress the democratic struggles of the progressive forces?
Ashish Ranjan (9973363664) Nand Kishore Singh (9931857997) Pushpraj (9431862080)
· DSP insulted and hits women
Residents of Langertoli Lane registered their protest on Aug 12 at Nala Road against dumping of rotten garbage flowing in waterlogged lane. Street corner meeting was going on at about 10’ 0 clock. Angry people blocked Nala Road. Ramakant Prasad, Town DSP, reached suddenly on the spot and tried to snatch mike from Anamika, State Vice President, AIDSO, and pushed her towards police van. She was then addressing the people gathered there. DSP hit Sadhana Mishra, District Secretary, SUCI (Communist) severely by throwing her on the Road. Common people burst their anger and the mob became furious. Police was resorting lathicharge indiscriminately and unarmed people were being beaten up chasing on the roads and lanes. DSP started throwing the pieces of burning tires on the body of girls standing on forefront of the protesters. Some hairs and scarf (Dupatta) of Pinki, MA from Political Science, was burnt. She got injury on upper part of her hand. DSP threw pieces of burning tires even on Sadhana Mishra. The palm of Nikolai Sharma, Office Secretary, AIDSO, Patna, cut deeply and he had got 8 stitches. Police continued indiscriminate lathicharge for half an hour from Nala Road to Langertoli Lane. Police arrested 14 people, including 9 women who were providing leadership to protest demonstration at 10: 45 am. DSP Ramakant Prasad started beating up severely Suryakar Jitendra, State Secretary, Anil Kumar, Former Patna District Secretary, Saroj Kumar Suman, Patna District Secretary of AIDSO in police custody asking why were they doing ‘Netagiri’. When he became tired in beating them he ordered the fellow police personals to continue it. When Sadhana Mishra protested in high voice this barbaric act of DSP, he abused her badly and pulled and moved her hair fiercely. He pulled her spectacle and threw on the wall. (Pulling the hairs of Sadhana Mishra DSP told why he should not beat her. Should he kiss her?) Under the leadership of DSP Patna police continued beating 5 people for half an hour. DSP released women in the evening. But Suryakar Jitendra, Anil Kumar, Saroj Kumar Suman, Rahul Singh and Mohan Singh were sent to jail.
Citizens’ March was organized on the streets of Patna against severely lathicharge on local residents protesting against people’s problems, severely beating up students leaders and misbehave with women leaders. The dignitaries who took part in Citizens’ March were eminent Economist Prof. Nawal Kishore Chaudhary, Prof. Vinay Kumar Kanth, Arvind Sinha, Rupesh, Chakraborty Ashok Priyadarshi, Ashish Ranjan, Poonam, Nand Kishore Singh, Narendra Kumar, Vinod Kumar, Ajay Kumar Sinha, Anish Ankur, Sarfaraj, Shreekant, Baldeo Jha, Jay Prakash, Girija Ranjan Singh, Bal Govind Singh, Ajay Prasad, Arun Kumar Singh and Sadhana Mishra.
We appeal to progressive- democratic forces and human right activists to oppose the repressive action of the Bihar Police. It is sure that the SUCI (Communist) activists were in the forefront in the protest of local citizens against dumping of garbage and dirty water logging for 10-12 days. Why police targeted only the SUCI (Communist) workers? Should it be allowed the state machinery of Nitish Kumar to suppress the democratic struggles of the progressive forces?
Ashish Ranjan (9973363664) Nand Kishore Singh (9931857997) Pushpraj (9431862080)
गैर सरकारी संस्थानों से आज़ादी, गुलामी पहचान अंक और तीसरी बात आम जन लोकपाल की
गैर सरकारी संस्थानों से आज़ादी, गुलामी पहचान अंक और तीसरी बात आम जन लोकपाल की
आज के दिन आमजन लोकपाल के अलावा संसद और राज्य के विधान सभाओ से यह मांग कर रहा है की देश को गैर सरकारी संस्थानों के जनमदाता १८६० के और १९२७ के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून से आज़ाद किया जाए. अधिकतर गैर सरकारी संसथान की ऐतिहासिक और राजनितिक समझ का अनदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है की उन्होंने यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या/नेशनल पोपुलेसन रजिस्टर जैसी गुलामी की बेडी को देश के हुक्मरानों और कंपनियो के आश्वासन पर इमानदारी की जादुई ताबीज मान लिया है. अभी-अभी विकिलिकस से पता चला है की मिश्र के पूर्व तानाशाह होस्नी मुबारक ने अपने देशवासियों का यूनिक आइडेन्टटी (पहचान) पत्र का संग्रह (डेटाबेस), संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की गुप्तचर संस्था फेडेरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन को सौप दिया था. जून २९, २०११ को मनमोहन सिंह ने ६ संपादको से बातचित मे 'लोकपाल' के बजाये यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या से भ्रस्टाचार मिटाने की बात की है. हैरानी की बात है की गैर सरकारी संस्थानों को यह नजर क्यों नहीं आया.
सत्ता परिवर्तन के बजाये अगर व्यवस्था परिवर्तन अगर लक्ष्य है तो केवल लोकपाल से तो ये होने से रहा. आपातकाल के दौरान हुए आन्दोलन से जुड़े अधिकतर लोग अपनी-अपनी गैर सरकारी संस्थान की दूकान खोल कर क्यों बैठ गए. इससे पहले की वे सन्यास ले ले या विस्मृति के गर्त मे चले जाये हमे जबाब चाहिए. उन्होंने अपने आन्दोलन को विश्व इतिहास के सन्दर्भ मे क्यों नहीं खंगाला और 'संपूर्ण क्रांति' शब्द को क्यों अर्थहीन किया. अब वो और उनसे जुड़े लोग बताये की क्या लोकपाल से 'संपूर्ण क्रांति' होगी.
इसमें भी एक बात तो सरकारी लोकपाल की है. दूसरी अन्ना जी की सदारत में जन लोकपाल की है. तीसरी बात है आम जन लोकपाल की.
इन तीनो में शायद एक बात की सहमती है की देश की राजनितिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जहर घोल दिया है कम्पनी के मालिको ने. और अब बड़ी चालाकी से इन तीनो को आमने-सामने कर दिया है. इन तीनो में मेरी सहमती आम जन लोकपाल से है. अभी पिछले दिनों संसद के पुस्तकालय में मेरी नज़र ९ मई १९६८ के 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पर पड़ी जिसे तत्कालीन गृह मंत्री Yashwantrao Balwantrao चवन ने लोक सभा में पेश किया था. उसी के पास लोकपाल विधेयक, १९७७ भी रखा हुआ था जिसे राजनितिक बदलाव के बाद तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने पेश किया था जब शांति भूषण कानून मंत्री हुआ करते थे. सन १९७१ में भी 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राम निवास मिर्धा ने लोक सभा में पेश किया था. लोकपाल विधेयक को १९८५ में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने, १९८९ में कानून मंत्री दिनेश गोव्स्वामी ने, १९९६ में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन राज्य मंत्री S R बलासुब्रमानियन ने , १९९८ में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन राज्य मंत्री Kadambur M R जनार्थानन ने और 2001 में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन राज्य मंत्री वसुंधरा राजे ने लोक सभा में पेश किया था. इस सम्बन्ध मे संसदीय समिति गृह मंत्रालय ने १९९६, १९९८ और २००१ मे अपनी report भी संसद मे रखी थी. एक बार फिर चालीस पन्नो वाली लोकपाल विधेयक, २०११ को ४ अगस्त, २०११ को लोक सभा मे कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन राज्य मंत्री V. नारायणसामी ने पेश कर दिया गया है. अगस्त ८ को पीटीआई की एक खबर से पता चला की राज्य सभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस बिधेयक को कांग्रेस प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन को सौप दिया है. जिस सरकार ने इसे पेश किया है उसमे और जो संसदीय समिति इसकी पड़ताल करेगी 'संपूर्ण क्रांति' की बात करने वाले लोग भी शामिल है. इस संसदीय समिति मे ६ और सांसदों की भर्ती होना बाकी है. आनेवाले दिनों मे इसमें किस-किस की भर्ती होती है वह राजनितिक रूप से दिलचस्प होगा.
संसद मे और संसद के बहार क्या कोई है जो बतायेगा की ऐसा क्यों हुआ की १९६८ से १९७७ तक लोकपाल का मामला गृह मंत्रालय के तहत आता था, वह १९८५ मे कानून मंत्रालय मे चला गया और फिर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेनसन मंत्रालय के पास. समय के साथ सरकार की लोकपाल के सम्बन्ध मे तत्परता मे प्राथमिकता कम होती जा रही है. ऐसा क्यों है की जब यह स्पष्ट हो गया है की लोक सभा इस बिधेयक को पारित करने मे १९६८ से २००१ तक नाकामयाब रही है फिर भी विधेयक को लोक सभा मे ही क्यों पेश किया गया. ऐसे ऐतिहासिक और भरी भरकम विधेयक का बोझ लोक सभा के कंधे पे डाल कर येही साबित किया गया है की आम जन लोकपाल, जन लोकपाल की तो छोडिये, सरकार अपने विधेयक को लेकर भी थोड़ी सी भी गंभीर नहीं है अन्यथा इसे राज्य सभा मे पेश किया जाता जैसे की महिला आरक्षण विधेयक के सम्बन्ध मे किया गया. सरकार चाहती है की इस विधेयक का अंजाम भी वही हो जो अतीत मे पेश किये गए विधेयको का हुआ. सभी दल इस सरकार मे रहे है और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है. मगर उनमे इच्छा शक्ति इतनी नहीं थी की वह 'सरकारी लोकपाल' विधेयक संसद से पारित करा पाते.
राजनितिक दलों मे इच्छा शक्ति राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, २०१० को खंगालने की भी नहीं है जो की सरकार का आम नागरिक समाज के खिलाफ असली हथियार है जबकि बिना विधेयक के पारित हुए बिना ही १ करोड़ ९० लाख यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या बना लिए गए है जो की नेशनल पोपुलेसन रजिस्टर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) से जुदा हुआ है जिसे देशवासियों की आँखों की पुतलियो, उंगलियों के निशान और तस्वीर के आधार पर बनाया जा रही है जो की अमानवीय है.
राजनितिक दलों मे इच्छा शक्ति का अभाव कंपनी विधेयक, २००९ के सम्बन्ध मे भी दिख रहा है जिसे जे जे इरानी समिति की सिफारिसो पर बनाया गया है. इसके तहत केवल एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है. भारत के Economic Census 2005 के अनुसार देश मे ४ करोड़ २० लाख लोग उद्योग धंधे मे है जबकि कमानियो की संख्या ३ लाख से भी कम है. इस कानून के जरिये ४ करोड़ २० लाख उद्योग धंधो का कम्पनीकरण किया जा रहा है मगर गैर सरकारी संस्थानों को इसे खंगालने की फुर्सत नहीं या नियत नहीं है. जबकि नए कानून मंत्री वीरप्पा मोइली इसे पारित करवाने को अपनी प्राथमिकता बता रहे है. कंपनी कानून को नजर अंदाज ऐसे देश मे किया जा रहा जो २३ जून को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने पराजित होने और शोषित होने का अपनी २५४वा वर्षगाठ मनाने से कतरा रहा है. इसी दिन की हार के कारण ब्रिटिश संसद को अवीभाजीत भारत के सम्बन्ध मे कानून बनाने का अधिकार मिला उसमे ब्रिटिश कम्पनी कानून भी शामिल है जिसे भारत ने बड़ी मासूमियत से अपना लिया. देश और सरकार का भी कम्पनीकरण किया जा रहा है. गैर सरकारी संस्थानों और कम्पनी आधारित अखबारों और चैनलों से यह उम्मीद करना की देश और सरकार के कम्पनीकरण को रोकेंगे कल्पना करने की क्षमता मे विकलांगता को दर्शाता है.
अन्ना जी की सदारत वाली जन लोकपाल 'सरकारी लोकपाल' को आइना दिखा रही है. आइना दिखाना तो ठीक है. मगर अन्ना जी गैर सरकारी संस्थानों के बड़े तबके और उन जनो की तरफ से बोल रहे है जो काले धन से तो पीड़ित है मगर काले धन पर आधारित राजनितिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलने की पहल अब तक नहीं कर पाए है. गैर सरकारी संस्थानों का जनम १८६० के और १९२७ के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून से हुआ है. यह संस्थान, कानूनी तो है पर असल मे सामाजिक, लोकतान्त्रिक और शायद संवैधानिक भी नहीं है. उन्हें यह भी याद नहीं की महात्मा गाँधी ने असिअटिक रजिस्टरएशन एक्ट, १९०७ का विरोध इसलिए किया था क्योकि वह उंगलियों की निशानदेही पर आधारित था ठीक वैसे ही जैसा की यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या और नेशनल पोपुलेसन रजिस्टर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) मे हो रहा है. ब्रिटिश सर्कार के इस कानून जिसके तहत एशिया और भारत के लोगो को पहचान पत्र दिए जा रहे थे उसे कला कानून कहा था और उसे सरे आम जला दिया था. उन्होंने शोध किया और कहा की उंगलियों की निशानदेही से सम्बंधित वो किताब जिसे एक पुलीस अफसर ने लिखा था उससे ये पता चलता है की "उंगलियों की निशानदेही की जरुरत केवल अपराधियों के लिए होती है." अन्ना जी की सदारत वाली जन लोकपाल टीम को भी अपने विचार और अभियान को महात्मा गाँधी के आईने मे देखना होगा.
सच यह है की कुछेक को छोड़ कर गैर सरकारी संस्थानों मे सब गमले मे उगे हुए बरगद है. उनके होने मात्र से ब्रिटिश संसद की १८५७ के पहले आज़ादी की लड़ाई के बाद की कारिस्तानियो की याद ताजा रहती है. गैर सरकारी संस्थानों आम जन का प्रतिनिधित्व नहीं करते है. कंपनियों की तानाशाही, उनके अपराधो और राजनितिक दल की फंडिंग के बारे मे अगर वो खुल कर बोलते है तो हम उनका सम्मान तो कर सकते है मगर ऐसा नहीं कह सकते की वे आम जन का प्रतिनिधित्व करते है. बिभाजित भारत मे २००९ के एक अनुमान के मुताबिक ३३ लाख गैर सरकारी संसथान है. इतने तो अपने बिभाजित देश मे स्कूल और अस्पताल भी नहीं है. यदि यह सारे अन्ना जी के साथ आ भी जाये तो भी ऐसा नहीं कह सकते की वे सारे आम जनो की तरफ से बोल रहे है..
अबिभाजित भारत (पाकिस्तान और बंगलादेश सहित) पर जो असर १८६० के और १९२७ के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित गैर सरकारी संस्थानों के निर्माण के कानून का पड़ा है उसी का ये नतीजा है की इस इलाके मे आम जन त्राहि-त्राहि कर रहे है मगर कोई पुख्ता सचमुच का आन्दोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है. आम जन लोकपाल की मांग है की गैर सरकारी संस्थानों से जुड़े कानूनों को निरस्त किया जाए. और १८६० से लेकर अब तक जितने गैर सरकारी संसथान बने है उनपर एक श्वेत पत्र लाया जाये. गैर सरकारी संस्थानों से अनेक भले लोग विकल्पहीनता के कारण भी जुड़े है.
जहा तक जन लोकपाल और आम जन लोकपाल की है उसमे संवाद की गुंजाईश है अगर १८६० के और १९२७ के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित गैर सरकारी संस्थानों के निर्माण के कानून, कंपनी कानून और अनूठी पहचान/आधार संख्या के नागरिक विरोधी होने की बात पर सहमती बने और टुकड़े-टुकड़े मे बात करने के बजाये सचमुच का साझा, लोकतान्त्रिक मंच बनाये जिसमे नागरिक होना प्राथमिक हो न की व्यवसायी होना या व्यवसायीयो से जुड़े होना.
Friday, August 5, 2011
UID/आधार नंबर खतरनाक है
वर्ष 1991 में भारत सरकार के वित्त मंत्री ने ऐसा ही कुछ भ्रम फैलाया था कि निजीकरण और उदारीकरण से 2010 तक देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी, मूलभूत सुविधा संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और देश विकसित हो जाएगा. वित्त मंत्री साहब अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं. 20 साल बाद सरकार की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है, रिपोट्र्स लिखवाई जा रही हैं, जनता को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि आधार कार्ड बनते ही देश में सरकारी काम आसान हो जाएगा, सारी योजनाएं सफल होने लगेंगी, जो योजना ग़रीबों तक नहीं पहुंच पाती वह पहुंचने लगेगी और सही लोगों को बीज एवं खाद की सब्सिडी मिलने लगेगी. लेकिन अगर यह सब नहीं हुआ तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार माना जाएगा?
यूआईडीएआई ने इसके लिए तीन कंपनियों को चुना-एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोर्फो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. इन तीनों कंपनियों पर ही इस कार्ड से जुड़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं. इन तीनों कंपनियों पर ग़ौर करते हैं तो डर सा लगता है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं. इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनका अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रिश्ता रहा है.
अब पता नहीं कि सरकार क्यों इस कार्ड को अलादीन का चिराग बता रही है. हमारी तहक़ीक़ात तो यही बताती है कि राशनकार्ड, कालेज या दफ्तर का पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैनकार्ड और निहायत ही घटिया मतदाता पहचान पत्र की तरह हमारे पास एक और कार्ड आ जाएगा. जिसकी नकल भी मिलेगी, फर्ज़ीवाड़ा भी होगा, कार्ड बनाने वाले दलालों के दफ्तर भी खुल जाएंगे और कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि कार्ड की योजना में कुछ कमी रह गई. क्या भारत सरकार संसद और सुप्रीम कोर्ट में यह हल़फनामा देगी कि इस कार्ड के बनने से ग़रीबों तक सभी योजनाएं पहुंच जाएंगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? दरअसल, इस कार्ड की संरचना, योजना और कार्यान्वयन की कामयाबी भारत में संभव ही नहीं है. आधार कार्ड से कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए हैं, जिनका जवाब देना सरकार की ज़िम्मेदारी है.
इस सरकारी अलादीन के चिराग से जुड़ा पहला सवाल यह है कि दुनिया के किसी भी देश में क्या इस तरह के पहचान पत्र का प्रावधान है? क्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी एवं फ्रांस की सरकार ने इस कार्ड को अपने यहां लागू किया? अगर दुनिया के किसी देश ने यह नहीं किया तो क्या हमने इस बायोमेट्रिक पहचान पद्धति के क्षेत्र में रिसर्च किया या कोई प्रयोग किया या फिर हमारे वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा आविष्कार कर दिया, जिससे इस पहचान पत्र को अनोखा बताया जा रहा है. सभी सवालों का जवाब नहीं में है. हकीकत तो यह है कि हमने सीधे तौर पर पूरी योजना को निजी कंपनियों पर आश्रित कर दिया. ऐसी कंपनियों पर, जिनका सीधा वास्ता विदेशी सरकारों और खु़फिया एजेंसियों से है.
दिल्ली सल्तनत का एक राजा था सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक. मुहम्मद बिन तुग़लक वैसे तो विद्वान था, लेकिन उसने जितनी भी योजनाएं बनाईं, वे असफल रहीं. इतिहास में यह अकेला सुल्तान है, जिसे विद्वान-मूर्ख कहकर बुलाया जाता है. मुहम्मद बिन तुगलक के फैसलों से ही तुग़लकी फरमान का सिलसिला चला. तुग़लकी फरमान का मतलब होता है कि बेवक़ू़फी भरा या बिना सोच-विचार किए लिया गया फैसला. वह इसलिए बदनाम हुआ, क्योंकि उसने अपनी राजधानी कभी दिल्ली तो कभी दौलताबाद तो फिर वापस दिल्ली बनाई. इतिहास से न सीखने की हमने कसम खाई है, वरना नए किस्म का पहचान पत्र यानी यूआईडी या आधार कार्ड लागू नहीं होता. यह कार्ड खतरनाक है, क्योंकि देश के नागरिक निजी कंपनियों के चंगुल में फंस जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे. सबसे खतरनाक बात यह है कि भले ही हमारी सरकार सोती रहे, लेकिन विदेशी एजेंसियों को हमारी पूरी जानकारी रहेगी. अ़फसोस इस बात का है कि सब कुछ जानते हुए भी भारत जैसे ग़रीब देश के लाखों करोड़ रुपये यूं ही पानी में बह जाएंगे. सरकार ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और संसद में बहस तक नहीं हुई.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इसके लिए तीन कंपनियों को चुना-एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोर्फो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. इन तीनों कंपनियों पर ही इस कार्ड से जुड़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं. इन तीनों कंपनियों पर ग़ौर करते हैं तो डर सा लगता है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं. इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनका अमेरिकी खु़फिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रिश्ता रहा है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से है, जो 25 देशों में फेस डिटेक्शन और इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट आदि जैसी चीजों को बेचती है. अमेरिका के होमलैंड सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सारे काम इसी कंपनी के पास हैं. यह पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक बनाकर देती है.
इस कंपनी के डायरेक्टरों के बारे में जानना ज़रूरी है. इसके सीईओ ने 2006 में कहा था कि उन्होंने सीआईए के जॉर्ज टेनेट को कंपनी बोर्ड में शामिल किया है. जॉर्ज टेनेट सीआईए के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने ही इराक़ के खिला़फ झूठे सबूत इकट्ठा किए थे कि उसके पास महाविनाश के हथियार हैं. अब कंपनी की वेबसाइट पर उनका नाम नहीं है, लेकिन जिनका नाम है, उनमें से किसी का रिश्ता अमेरिका के आर्मी टेक्नोलॉजी साइंस बोर्ड, आर्म्ड फोर्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रानिक एसोसिएशन, आर्मी नेशनल साइंस सेंटर एडवाइजरी बोर्ड और ट्रांसपोर्ट सिक्यूरिटी जैसे संगठनों से रहा है. अब सवाल यह है कि सरकार इस तरह की कंपनियों को भारत के लोगों की सारी जानकारियां देकर क्या करना चाहती है? एक तो ये कंपनियां पैसा कमाएंगी, साथ ही पूरे तंत्र पर इनका क़ब्ज़ा भी होगा. इस कार्ड के बनने के बाद समस्त भारतवासियों की जानकारियों का क्या-क्या दुरुपयोग हो सकता है, यह सोचकर ही किसी का भी दिमाग़ हिल जाएगा. समझने वाली बात यह है कि ये कंपनियां न स़िर्फ कार्ड बनाएंगी, बल्कि इस कार्ड को पढ़ने वाली मशीन भी बनाएंगी. सारा डाटाबेस इन कंपनियों के पास होगा, जिसका यह मनचाहा इस्तेमाल कर सकेंगी. यह एक खतरनाक स्थिति है.
सरकार की तऱफ से भ्रम फैलाया जा रहा है, रिपोट्र्स लिखवाई जा रही हैं, जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आधार कार्ड बनते ही सारा सरकारी काम आसान हो जाएगा. क्या सरकार संसद और सुप्रीम कोर्ट में यह हल़फनामा देगी कि इस कार्ड के बनने से ग़रीबों तक सभी योजनाएं पहुंच जाएंगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा?
यही वजह है कि कई लोग इस कार्ड की प्राइवेसी और सुरक्षा आदि पर सवाल उठा चुके हैं. बताया तो यह जा रहा है कि इस कार्ड को बनाने में उच्चस्तरीय बायोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. इससे नागरिकों की प्राइवेसी का हनन होगा, इसलिए दुनिया के कई विकसित देशों में इस कार्ड का विरोध हो रहा है. जर्मनी और हंगरी में ऐसे कार्ड नहीं बनाए जाएंगे. अमेरिका ने भी अपने क़दम पीछे कर लिए हैं. हिंदुस्तान जैसे देश के लिए यह न स़िर्फ महंगा है, बल्कि सुरक्षा का भी सवाल खड़ा करता है. अमेरिका में यह योजना सुरक्षा को लेकर शुरू की गई. हमारे देश में भी यही दलील दी गई, लेकिन विरोध के डर से यह बताया गया कि इससे सामाजिक क्षेत्र में चल रही योजनाओं को लागू करने में सहूलियत होगी. देश में जिस तरह का सड़ा-गला सरकारी तंत्र है, उसमें इस कार्ड से कई और समस्याएं सामने आ जाएंगी. सरकारी योजनाएं राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बंटी हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को सबसे पहले राज्य सरकारों की राय लेनी चाहिए थी. यह कार्ड राशनकार्ड की तरह तो है नहीं कि कोई भी इसे पढ़ ले. इसके लिए तो हाईटेक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी. जिला, तहसील और पंचायत स्तर तक ऐसी मशीनें उपलब्ध करनी होंगी, जिन्हें चलाने के लिए विशेषज्ञ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. अब दूसरा सवाल यह है कि देश के ज़्यादातर इलाक़ों में बिजली की कमी है. हर जगह लोड शेडिंग की समस्या है. बिहार में तो कुछ जगहों को छोड़कर दो-तीन घंटे ही बिजली रहती है. क्या सरकार ने मशीनों, मैन पावर और बिजली का इंतजाम कर लिया है? अगर नहीं तो यह योजना शुरू होने से पहले ही असफल हो जाएगी. अब तो वे संगठन भी हाथ खड़े कर रहे हैं, जो इस कार्ड को बनाने के कार्य में लगे हैं. इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी ने कई गड़बड़ियों और सुरक्षा का सवाल उठा दिया है. इस योजना के तहत ऐसे लोग भी पहचान पत्र हासिल कर सकते हैं, जिनका इतिहास दाग़दार रहा है. एक अंग्रेजी अ़खबार ने विकीलीक्स के हवाले से अमेरिका के एक केबल के बारे में ज़िक्र करते हुए यह लिखा कि लश्कर-ए-तैय्यबा जैसे संगठन के आतंकवादी इस योजना का दुरुपयोग कर सकते हैं.
यूआईडीएआई ने न स़िर्फ प्राइवेसी को ही नज़रअंदाज़ किया है, बल्कि उसने अपने पायलट प्रोजेक्ट के रिजल्ट को भी नज़रअंदाज़ कर दिया है. इतनी बड़ी आबादी के लिए इस तरह का कार्ड बनाना एक सपने जैसा है. अब जबकि दुनिया के किसी भी देश में बायोमेट्रिक्स का ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो भी होगा, वह प्रयोग ही होगा. यूआईडीएआई के पायलट प्रोजेक्ट के बारे में एक रिपोर्ट आई है, जो बताती है कि सरकार इतनी हड़बड़ी में है कि उसने पायलट प्रोजेक्ट के सारे मापदंडों को दरकिनार कर दिया. मार्च और जून 2010 के बीच 20 हज़ार लोगों के डाटा पर काम हुआ. अथॉरिटी ने बताया कि फाल्स पोजिटिव आईडेंटिफिकेशन रेट 0.0025 फीसदी है. फाल्स पोजिटिव आईडेंटिफिकेशन रेट का मतलब यह है कि इसकी कितनी संभावना है कि यह मशीन एक व्यक्ति की पहचान किसी दूसरे व्यक्ति से करे. मतलब यह कि सही पहचान न बता सके. अथॉरिटी के डाटा के मुताबिक़ तो हर भारतीय नागरिक पर 15,000 फाल्स पोज़िटिव निकलेंगे. समस्या यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बायोमेट्रिक पहचान की किसी ने कोशिश नहीं की. कोरिया के सियोल शहर में टैक्सी ड्राइवरों के लिए ऐसा ही लाइसेंस कार्ड बना, जिसे टोल टैक्स एवं पार्किंग वगैरह में प्रयोग किया गया. एक साल के अंदर ही पता चला कि 5 से 13 फीसदी ड्राइवर इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. नतीजा यह निकला कि ऐसा सिस्टम लागू करने के कुछ समय बाद हर व्यक्ति को इस परेशानी से गुज़रना पड़ता है और एक ही व्यक्ति को बार-बार कार्ड बनवाने की ज़रूरत पड़ती है. सच्चाई यह है कि इस तरह के कार्ड के लिए हमारे पास न तो फुलप्रूव टेक्नोलॉजी है और न अनुकूल स्थितियां. 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है और न इंटरनेट की व्यवस्था है पूरे देश में. ऐसे में अगर इस कार्ड को पढ़ने वाली मशीनों में गड़बड़ियां आएंगी तो वे कैसे व़क्त पर ठीक होंगी.
प्रधानमंत्री और सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि यूआईडी से पीडीएस सिस्टम दुरुस्त होगा, ग़रीबों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन नंदन नीलेकणी ने असलियत बता दी कि भारत के एक तिहाई लोग कंज्यूमर बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर हैं. पहचान नंबर मिलते ही मोबाइल फोन के ज़रिए इन तक पहुंचा जा सकता है.
यह बिल्कुल वैसी ही हालत है कि आप एटीएम जाते हैं और वह कार्ड रिजेक्ट कर देता है, सर्वर डाउन हो या फिर कोई तकनीकी समस्या. सरकार इसे छोटी-मोटी दिक्कत कह सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए यह जीवन-मरण का सवाल हो जाता है. इसके अलावा यह सिस्टम लागू होने के बाद छोटा सा भी बदलाव बहुत ज्यादा महंगा होगा. इन सब परिस्थितियों को देखकर तो यही लगता है कि सरकार यह योजना लागू करेगी, कुछ दिन चलाएगी और जब समस्या आने लगेगी, तब इसे बंद कर देगी. ऐसा ही इंग्लैंड में हुआ. वहां इसी तरह की योजना पर क़रीब 250 मिलियन पाउंड खर्च किए गए. आठ साल तक इस पर काम चलता रहा. हाल में ही इसे बंद कर दिया गया. इंग्लैंड की सरकार को जल्द ही इसकी कमियां समझ में आ गईं और उसके 800 मिलियन पाउंड बच गए.
नंदन नीलेकणी को मनमोहन सिंह ने यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया. क्यों बनाया, क्या नंदन नीलेकणी किसी उच्च सरकारी पद पर विराजमान थे? नंदन नीलेकणी निजी क्षेत्र के बड़े नाम हैं. क्या सरकार को यह पता नहीं है कि सरकारी कामकाज और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मानसिकता और अंदाज़ में अंतर होता है, क्या संसद में इस बारे में चर्चा हुई, यह किसके द्वारा और कैसे तय हुआ कि चेयरमैन बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए तथा नंदन नीलेकणी को ही मनमोहन सिंह ने क्यों चुना? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब प्रधानमंत्री ने न तो संसद में दिया और न जनता को. अ़फसोस तो इस बात का है कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया. क्या हम अमेरिकी सिस्टम को अपनाने लगे हैं? ऐसा तो अमेरिका में होता है कि सरकार के मुख्य पदों के लिए लोगों का चयन राष्ट्रपति अपने मन से करता है. अब तो यह पता लगाना होगा कि हिंदुस्तान में अमेरिकी सिस्टम कब से लागू हो गया. नंदन नीलेकणी ने अपनी ज़िम्मेदारियों से पहले ही हाथ खींच लिए हैं. वह स़िर्फ यूनिक नंबर जारी करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, बाकी सारा काम देश के उन अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है, जो अब तक राशनकार्ड बनाते आए हैं.
क़रीब सौ साल पहले मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया. 22 अगस्त, 1906 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एशियाटिक लॉ एमेंडमेंट आर्डिनेंस लागू किया. इसके तहत ट्रांसवल इलाक़े के सारे भारतीयों को रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अपने फिंगर प्रिंट्स देने थे, जिससे उनका परिचय पत्र बनना था. इस परिचय पत्र को हमेशा साथ रखने की हिदायत दी गई, न रखने पर सज़ा भी तय कर दी गई. गांधी ने इसे काला क़ानून बताया. जोहान्सबर्ग में तीन हज़ार भारतीयों को साथ लेकर उन्होंने मार्च किया. अगर आज गांधी होते तो यूआईडी पर सत्याग्रह ज़रूर करते.
वैसे सच्चाई क्या है, इसके बारे में आधार के चीफ नंदन नीलेकणी ने खुद ही बता दिया. जब वह नेल्सन कंपनी के कंज्यूमर 360 के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि भारत के एक तिहाई कंज्यूमर बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर हैं. ये लोग ग़रीब हैं, इसलिए खुद बाज़ार तक नहीं पहुंच सकते. पहचान नंबर मिलते ही मोबाइल फोन के ज़रिए इन तक पहुंचा जा सकता है. इसी कार्यक्रम के दौरान नेल्सन कंपनी के अध्यक्ष ने कहा कि यूआईडी सिस्टम से कंपनियों को फायदा पहुंचेगा. बड़ी अजीब बात है, प्रधानमंत्री और सरकार की ओर से यह दलील दी जा रही है कि यूआईडी से पीडीएस सिस्टम दुरुस्त होगा, ग़रीबों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन नंदन नीलेकणी ने तो असलियत बता दी कि देश का इतना पैसा उद्योगपतियों और बड़ी-बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए खर्च किया जा रहा है. बाज़ार को वैसे ही मुक्त कर दिया गया है. विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं, वह भी खुदरा बाज़ार में. तो क्या यह कोई साज़िश है, जिसमें सरकार के पैसे से विदेशी कंपनियों को ग़रीब उपभोक्ताओं तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जा रहा है. बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और निजी कंपनियां यूआईडीएआई के डाटाबेस के ज़रिए वहां पहुंच जाएंगी, जहां पहुंचने के लिए उन्हें अरबों रुपये खर्च करने पड़ते. खबर यह भी है कि कुछ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर इस योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं. अगर ऐसा होता है तो देश का हर नागरिक निजी कंपनियों के मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बन जाएगा. यह देश की जनता के साथ किसी धोखे से कम नहीं है. अगर देशी और विदेशी कंपनियां यहां के बाज़ार तक पहुंचना चाहती हैं तो उन्हें इसका खर्च खुद वहन करना चाहिए. देश की जनता के पैसों से निजी कंपनियों के लिए रास्ता बनाने का औचित्य क्या है, सरकार क्यों पूरे देश को एक दुकान में तब्दील करने पर आमादा है?
क़रीब एक सौ साल पहले मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया. सरकार को शायद याद नहीं है कि गांधी ने यह क्यों किया. 22 अगस्त, 1906 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एशियाटिक लॉ एमेंडमेंट आर्डिनेंस लागू किया. इस क़ानून के तहत ट्रांसवल इलाक़े के सारे भारतीयों को अपनी पहचान साबित करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपने फिंगर प्रिंट्स देने थे, जिससे हर भारतीय का परिचय पत्र बनना था. इस परिचय पत्र को हमेशा साथ रखने की हिदायत दी गई. न रखने पर सज़ा भी तय कर दी गई. 19वीं शताब्दी तक दुनिया भर की पुलिस चोरों और अपराधियों की पहचान के लिए फिंगर प्रिंट लेती थी. गांधी को लगा कि ऐसा क़ानून बनाकर सरकार ने सारे भारतीयों को अपराधियों की श्रेणी में डाल दिया है. गांधी ने इसे काला क़ानून बताया. जोहान्सबर्ग में तीन हज़ार भारतीयों को साथ लेकर उन्होंने मार्च किया और शपथ ली कि कोई भी भारतीय इस क़ानून को नहीं मानेगा और अपने फिंगर प्रिंट नहीं देगा. यही महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह की कहानी है. अगर आज गांधी होते तो यूआईडी पर सत्याग्रह ज़रूर करते. झूठे वायदे करके, सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर सरकार देश की जनता को बेवक़ू़फ नहीं बना सकती. जनता का विश्वास उठता जा रहा है. सरकार जो वायदे कर रही है, उसके लिए वह ज़िम्मेदारी भी साथ में तय करे और विफल होने के बाद किन लोगों को सज़ा मिले, इसके लिए भी उसे आधिकारिक प्रस्ताव संसद में रखना चाहिए.
चौथी दुनिया
August 5th, 2011
यूआईडीएआई ने इसके लिए तीन कंपनियों को चुना-एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोर्फो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. इन तीनों कंपनियों पर ही इस कार्ड से जुड़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं. इन तीनों कंपनियों पर ग़ौर करते हैं तो डर सा लगता है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं. इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनका अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रिश्ता रहा है.
अब पता नहीं कि सरकार क्यों इस कार्ड को अलादीन का चिराग बता रही है. हमारी तहक़ीक़ात तो यही बताती है कि राशनकार्ड, कालेज या दफ्तर का पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैनकार्ड और निहायत ही घटिया मतदाता पहचान पत्र की तरह हमारे पास एक और कार्ड आ जाएगा. जिसकी नकल भी मिलेगी, फर्ज़ीवाड़ा भी होगा, कार्ड बनाने वाले दलालों के दफ्तर भी खुल जाएंगे और कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि कार्ड की योजना में कुछ कमी रह गई. क्या भारत सरकार संसद और सुप्रीम कोर्ट में यह हल़फनामा देगी कि इस कार्ड के बनने से ग़रीबों तक सभी योजनाएं पहुंच जाएंगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? दरअसल, इस कार्ड की संरचना, योजना और कार्यान्वयन की कामयाबी भारत में संभव ही नहीं है. आधार कार्ड से कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए हैं, जिनका जवाब देना सरकार की ज़िम्मेदारी है.
इस सरकारी अलादीन के चिराग से जुड़ा पहला सवाल यह है कि दुनिया के किसी भी देश में क्या इस तरह के पहचान पत्र का प्रावधान है? क्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी एवं फ्रांस की सरकार ने इस कार्ड को अपने यहां लागू किया? अगर दुनिया के किसी देश ने यह नहीं किया तो क्या हमने इस बायोमेट्रिक पहचान पद्धति के क्षेत्र में रिसर्च किया या कोई प्रयोग किया या फिर हमारे वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा आविष्कार कर दिया, जिससे इस पहचान पत्र को अनोखा बताया जा रहा है. सभी सवालों का जवाब नहीं में है. हकीकत तो यह है कि हमने सीधे तौर पर पूरी योजना को निजी कंपनियों पर आश्रित कर दिया. ऐसी कंपनियों पर, जिनका सीधा वास्ता विदेशी सरकारों और खु़फिया एजेंसियों से है.
दिल्ली सल्तनत का एक राजा था सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक. मुहम्मद बिन तुग़लक वैसे तो विद्वान था, लेकिन उसने जितनी भी योजनाएं बनाईं, वे असफल रहीं. इतिहास में यह अकेला सुल्तान है, जिसे विद्वान-मूर्ख कहकर बुलाया जाता है. मुहम्मद बिन तुगलक के फैसलों से ही तुग़लकी फरमान का सिलसिला चला. तुग़लकी फरमान का मतलब होता है कि बेवक़ू़फी भरा या बिना सोच-विचार किए लिया गया फैसला. वह इसलिए बदनाम हुआ, क्योंकि उसने अपनी राजधानी कभी दिल्ली तो कभी दौलताबाद तो फिर वापस दिल्ली बनाई. इतिहास से न सीखने की हमने कसम खाई है, वरना नए किस्म का पहचान पत्र यानी यूआईडी या आधार कार्ड लागू नहीं होता. यह कार्ड खतरनाक है, क्योंकि देश के नागरिक निजी कंपनियों के चंगुल में फंस जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे. सबसे खतरनाक बात यह है कि भले ही हमारी सरकार सोती रहे, लेकिन विदेशी एजेंसियों को हमारी पूरी जानकारी रहेगी. अ़फसोस इस बात का है कि सब कुछ जानते हुए भी भारत जैसे ग़रीब देश के लाखों करोड़ रुपये यूं ही पानी में बह जाएंगे. सरकार ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और संसद में बहस तक नहीं हुई.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इसके लिए तीन कंपनियों को चुना-एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोर्फो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. इन तीनों कंपनियों पर ही इस कार्ड से जुड़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं. इन तीनों कंपनियों पर ग़ौर करते हैं तो डर सा लगता है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं. इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनका अमेरिकी खु़फिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रिश्ता रहा है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से है, जो 25 देशों में फेस डिटेक्शन और इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट आदि जैसी चीजों को बेचती है. अमेरिका के होमलैंड सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सारे काम इसी कंपनी के पास हैं. यह पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक बनाकर देती है.
इस कंपनी के डायरेक्टरों के बारे में जानना ज़रूरी है. इसके सीईओ ने 2006 में कहा था कि उन्होंने सीआईए के जॉर्ज टेनेट को कंपनी बोर्ड में शामिल किया है. जॉर्ज टेनेट सीआईए के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने ही इराक़ के खिला़फ झूठे सबूत इकट्ठा किए थे कि उसके पास महाविनाश के हथियार हैं. अब कंपनी की वेबसाइट पर उनका नाम नहीं है, लेकिन जिनका नाम है, उनमें से किसी का रिश्ता अमेरिका के आर्मी टेक्नोलॉजी साइंस बोर्ड, आर्म्ड फोर्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रानिक एसोसिएशन, आर्मी नेशनल साइंस सेंटर एडवाइजरी बोर्ड और ट्रांसपोर्ट सिक्यूरिटी जैसे संगठनों से रहा है. अब सवाल यह है कि सरकार इस तरह की कंपनियों को भारत के लोगों की सारी जानकारियां देकर क्या करना चाहती है? एक तो ये कंपनियां पैसा कमाएंगी, साथ ही पूरे तंत्र पर इनका क़ब्ज़ा भी होगा. इस कार्ड के बनने के बाद समस्त भारतवासियों की जानकारियों का क्या-क्या दुरुपयोग हो सकता है, यह सोचकर ही किसी का भी दिमाग़ हिल जाएगा. समझने वाली बात यह है कि ये कंपनियां न स़िर्फ कार्ड बनाएंगी, बल्कि इस कार्ड को पढ़ने वाली मशीन भी बनाएंगी. सारा डाटाबेस इन कंपनियों के पास होगा, जिसका यह मनचाहा इस्तेमाल कर सकेंगी. यह एक खतरनाक स्थिति है.
सरकार की तऱफ से भ्रम फैलाया जा रहा है, रिपोट्र्स लिखवाई जा रही हैं, जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आधार कार्ड बनते ही सारा सरकारी काम आसान हो जाएगा. क्या सरकार संसद और सुप्रीम कोर्ट में यह हल़फनामा देगी कि इस कार्ड के बनने से ग़रीबों तक सभी योजनाएं पहुंच जाएंगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा?
यही वजह है कि कई लोग इस कार्ड की प्राइवेसी और सुरक्षा आदि पर सवाल उठा चुके हैं. बताया तो यह जा रहा है कि इस कार्ड को बनाने में उच्चस्तरीय बायोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. इससे नागरिकों की प्राइवेसी का हनन होगा, इसलिए दुनिया के कई विकसित देशों में इस कार्ड का विरोध हो रहा है. जर्मनी और हंगरी में ऐसे कार्ड नहीं बनाए जाएंगे. अमेरिका ने भी अपने क़दम पीछे कर लिए हैं. हिंदुस्तान जैसे देश के लिए यह न स़िर्फ महंगा है, बल्कि सुरक्षा का भी सवाल खड़ा करता है. अमेरिका में यह योजना सुरक्षा को लेकर शुरू की गई. हमारे देश में भी यही दलील दी गई, लेकिन विरोध के डर से यह बताया गया कि इससे सामाजिक क्षेत्र में चल रही योजनाओं को लागू करने में सहूलियत होगी. देश में जिस तरह का सड़ा-गला सरकारी तंत्र है, उसमें इस कार्ड से कई और समस्याएं सामने आ जाएंगी. सरकारी योजनाएं राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बंटी हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को सबसे पहले राज्य सरकारों की राय लेनी चाहिए थी. यह कार्ड राशनकार्ड की तरह तो है नहीं कि कोई भी इसे पढ़ ले. इसके लिए तो हाईटेक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी. जिला, तहसील और पंचायत स्तर तक ऐसी मशीनें उपलब्ध करनी होंगी, जिन्हें चलाने के लिए विशेषज्ञ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. अब दूसरा सवाल यह है कि देश के ज़्यादातर इलाक़ों में बिजली की कमी है. हर जगह लोड शेडिंग की समस्या है. बिहार में तो कुछ जगहों को छोड़कर दो-तीन घंटे ही बिजली रहती है. क्या सरकार ने मशीनों, मैन पावर और बिजली का इंतजाम कर लिया है? अगर नहीं तो यह योजना शुरू होने से पहले ही असफल हो जाएगी. अब तो वे संगठन भी हाथ खड़े कर रहे हैं, जो इस कार्ड को बनाने के कार्य में लगे हैं. इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी ने कई गड़बड़ियों और सुरक्षा का सवाल उठा दिया है. इस योजना के तहत ऐसे लोग भी पहचान पत्र हासिल कर सकते हैं, जिनका इतिहास दाग़दार रहा है. एक अंग्रेजी अ़खबार ने विकीलीक्स के हवाले से अमेरिका के एक केबल के बारे में ज़िक्र करते हुए यह लिखा कि लश्कर-ए-तैय्यबा जैसे संगठन के आतंकवादी इस योजना का दुरुपयोग कर सकते हैं.
यूआईडीएआई ने न स़िर्फ प्राइवेसी को ही नज़रअंदाज़ किया है, बल्कि उसने अपने पायलट प्रोजेक्ट के रिजल्ट को भी नज़रअंदाज़ कर दिया है. इतनी बड़ी आबादी के लिए इस तरह का कार्ड बनाना एक सपने जैसा है. अब जबकि दुनिया के किसी भी देश में बायोमेट्रिक्स का ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो भी होगा, वह प्रयोग ही होगा. यूआईडीएआई के पायलट प्रोजेक्ट के बारे में एक रिपोर्ट आई है, जो बताती है कि सरकार इतनी हड़बड़ी में है कि उसने पायलट प्रोजेक्ट के सारे मापदंडों को दरकिनार कर दिया. मार्च और जून 2010 के बीच 20 हज़ार लोगों के डाटा पर काम हुआ. अथॉरिटी ने बताया कि फाल्स पोजिटिव आईडेंटिफिकेशन रेट 0.0025 फीसदी है. फाल्स पोजिटिव आईडेंटिफिकेशन रेट का मतलब यह है कि इसकी कितनी संभावना है कि यह मशीन एक व्यक्ति की पहचान किसी दूसरे व्यक्ति से करे. मतलब यह कि सही पहचान न बता सके. अथॉरिटी के डाटा के मुताबिक़ तो हर भारतीय नागरिक पर 15,000 फाल्स पोज़िटिव निकलेंगे. समस्या यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बायोमेट्रिक पहचान की किसी ने कोशिश नहीं की. कोरिया के सियोल शहर में टैक्सी ड्राइवरों के लिए ऐसा ही लाइसेंस कार्ड बना, जिसे टोल टैक्स एवं पार्किंग वगैरह में प्रयोग किया गया. एक साल के अंदर ही पता चला कि 5 से 13 फीसदी ड्राइवर इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. नतीजा यह निकला कि ऐसा सिस्टम लागू करने के कुछ समय बाद हर व्यक्ति को इस परेशानी से गुज़रना पड़ता है और एक ही व्यक्ति को बार-बार कार्ड बनवाने की ज़रूरत पड़ती है. सच्चाई यह है कि इस तरह के कार्ड के लिए हमारे पास न तो फुलप्रूव टेक्नोलॉजी है और न अनुकूल स्थितियां. 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है और न इंटरनेट की व्यवस्था है पूरे देश में. ऐसे में अगर इस कार्ड को पढ़ने वाली मशीनों में गड़बड़ियां आएंगी तो वे कैसे व़क्त पर ठीक होंगी.
प्रधानमंत्री और सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि यूआईडी से पीडीएस सिस्टम दुरुस्त होगा, ग़रीबों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन नंदन नीलेकणी ने असलियत बता दी कि भारत के एक तिहाई लोग कंज्यूमर बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर हैं. पहचान नंबर मिलते ही मोबाइल फोन के ज़रिए इन तक पहुंचा जा सकता है.
यह बिल्कुल वैसी ही हालत है कि आप एटीएम जाते हैं और वह कार्ड रिजेक्ट कर देता है, सर्वर डाउन हो या फिर कोई तकनीकी समस्या. सरकार इसे छोटी-मोटी दिक्कत कह सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए यह जीवन-मरण का सवाल हो जाता है. इसके अलावा यह सिस्टम लागू होने के बाद छोटा सा भी बदलाव बहुत ज्यादा महंगा होगा. इन सब परिस्थितियों को देखकर तो यही लगता है कि सरकार यह योजना लागू करेगी, कुछ दिन चलाएगी और जब समस्या आने लगेगी, तब इसे बंद कर देगी. ऐसा ही इंग्लैंड में हुआ. वहां इसी तरह की योजना पर क़रीब 250 मिलियन पाउंड खर्च किए गए. आठ साल तक इस पर काम चलता रहा. हाल में ही इसे बंद कर दिया गया. इंग्लैंड की सरकार को जल्द ही इसकी कमियां समझ में आ गईं और उसके 800 मिलियन पाउंड बच गए.
नंदन नीलेकणी को मनमोहन सिंह ने यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया. क्यों बनाया, क्या नंदन नीलेकणी किसी उच्च सरकारी पद पर विराजमान थे? नंदन नीलेकणी निजी क्षेत्र के बड़े नाम हैं. क्या सरकार को यह पता नहीं है कि सरकारी कामकाज और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मानसिकता और अंदाज़ में अंतर होता है, क्या संसद में इस बारे में चर्चा हुई, यह किसके द्वारा और कैसे तय हुआ कि चेयरमैन बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए तथा नंदन नीलेकणी को ही मनमोहन सिंह ने क्यों चुना? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब प्रधानमंत्री ने न तो संसद में दिया और न जनता को. अ़फसोस तो इस बात का है कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया. क्या हम अमेरिकी सिस्टम को अपनाने लगे हैं? ऐसा तो अमेरिका में होता है कि सरकार के मुख्य पदों के लिए लोगों का चयन राष्ट्रपति अपने मन से करता है. अब तो यह पता लगाना होगा कि हिंदुस्तान में अमेरिकी सिस्टम कब से लागू हो गया. नंदन नीलेकणी ने अपनी ज़िम्मेदारियों से पहले ही हाथ खींच लिए हैं. वह स़िर्फ यूनिक नंबर जारी करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, बाकी सारा काम देश के उन अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है, जो अब तक राशनकार्ड बनाते आए हैं.
क़रीब सौ साल पहले मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया. 22 अगस्त, 1906 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एशियाटिक लॉ एमेंडमेंट आर्डिनेंस लागू किया. इसके तहत ट्रांसवल इलाक़े के सारे भारतीयों को रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अपने फिंगर प्रिंट्स देने थे, जिससे उनका परिचय पत्र बनना था. इस परिचय पत्र को हमेशा साथ रखने की हिदायत दी गई, न रखने पर सज़ा भी तय कर दी गई. गांधी ने इसे काला क़ानून बताया. जोहान्सबर्ग में तीन हज़ार भारतीयों को साथ लेकर उन्होंने मार्च किया. अगर आज गांधी होते तो यूआईडी पर सत्याग्रह ज़रूर करते.
वैसे सच्चाई क्या है, इसके बारे में आधार के चीफ नंदन नीलेकणी ने खुद ही बता दिया. जब वह नेल्सन कंपनी के कंज्यूमर 360 के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि भारत के एक तिहाई कंज्यूमर बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर हैं. ये लोग ग़रीब हैं, इसलिए खुद बाज़ार तक नहीं पहुंच सकते. पहचान नंबर मिलते ही मोबाइल फोन के ज़रिए इन तक पहुंचा जा सकता है. इसी कार्यक्रम के दौरान नेल्सन कंपनी के अध्यक्ष ने कहा कि यूआईडी सिस्टम से कंपनियों को फायदा पहुंचेगा. बड़ी अजीब बात है, प्रधानमंत्री और सरकार की ओर से यह दलील दी जा रही है कि यूआईडी से पीडीएस सिस्टम दुरुस्त होगा, ग़रीबों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन नंदन नीलेकणी ने तो असलियत बता दी कि देश का इतना पैसा उद्योगपतियों और बड़ी-बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए खर्च किया जा रहा है. बाज़ार को वैसे ही मुक्त कर दिया गया है. विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं, वह भी खुदरा बाज़ार में. तो क्या यह कोई साज़िश है, जिसमें सरकार के पैसे से विदेशी कंपनियों को ग़रीब उपभोक्ताओं तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जा रहा है. बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और निजी कंपनियां यूआईडीएआई के डाटाबेस के ज़रिए वहां पहुंच जाएंगी, जहां पहुंचने के लिए उन्हें अरबों रुपये खर्च करने पड़ते. खबर यह भी है कि कुछ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर इस योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं. अगर ऐसा होता है तो देश का हर नागरिक निजी कंपनियों के मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बन जाएगा. यह देश की जनता के साथ किसी धोखे से कम नहीं है. अगर देशी और विदेशी कंपनियां यहां के बाज़ार तक पहुंचना चाहती हैं तो उन्हें इसका खर्च खुद वहन करना चाहिए. देश की जनता के पैसों से निजी कंपनियों के लिए रास्ता बनाने का औचित्य क्या है, सरकार क्यों पूरे देश को एक दुकान में तब्दील करने पर आमादा है?
क़रीब एक सौ साल पहले मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया. सरकार को शायद याद नहीं है कि गांधी ने यह क्यों किया. 22 अगस्त, 1906 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एशियाटिक लॉ एमेंडमेंट आर्डिनेंस लागू किया. इस क़ानून के तहत ट्रांसवल इलाक़े के सारे भारतीयों को अपनी पहचान साबित करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपने फिंगर प्रिंट्स देने थे, जिससे हर भारतीय का परिचय पत्र बनना था. इस परिचय पत्र को हमेशा साथ रखने की हिदायत दी गई. न रखने पर सज़ा भी तय कर दी गई. 19वीं शताब्दी तक दुनिया भर की पुलिस चोरों और अपराधियों की पहचान के लिए फिंगर प्रिंट लेती थी. गांधी को लगा कि ऐसा क़ानून बनाकर सरकार ने सारे भारतीयों को अपराधियों की श्रेणी में डाल दिया है. गांधी ने इसे काला क़ानून बताया. जोहान्सबर्ग में तीन हज़ार भारतीयों को साथ लेकर उन्होंने मार्च किया और शपथ ली कि कोई भी भारतीय इस क़ानून को नहीं मानेगा और अपने फिंगर प्रिंट नहीं देगा. यही महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह की कहानी है. अगर आज गांधी होते तो यूआईडी पर सत्याग्रह ज़रूर करते. झूठे वायदे करके, सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर सरकार देश की जनता को बेवक़ू़फ नहीं बना सकती. जनता का विश्वास उठता जा रहा है. सरकार जो वायदे कर रही है, उसके लिए वह ज़िम्मेदारी भी साथ में तय करे और विफल होने के बाद किन लोगों को सज़ा मिले, इसके लिए भी उसे आधिकारिक प्रस्ताव संसद में रखना चाहिए.
चौथी दुनिया
August 5th, 2011
Monday, July 25, 2011
CPI sought extension of monsoon session of Bihar Assembly
CPI protested against a very short monsoon session of the Bihar Assembly. It demanded that the state government to extend the session.
"The state government has tried to cover its weaknesses and failures by convening the monsoon session for a brief period of five days," CPI national council member Md Jabbar Alam said.
While the first day of the session concluded with paying homages to the leaders who died during the inter-session period of the house, another day would be taken up for official resolutions and thus, it would be "impossible" for the members to place burning issues facing the state in the remaining three days, he said.
Bihar Appropriation Bill, 2011 and subsequent first supplementary budget of Rs 2258.18 crore was passed in the State Assembly on 20th July. Presenting the Appropriation Bill in the House, Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi said Rs 1751.49 crore would be spent against non-plan head, while Rs 408.05 crore would be utilised for state plan head.
The Deputy Chief Minister said out of proposed non-plan expenditure, Rs 400 crore would be spent for payment of University Grants Commission (UGC) scale to teachers of Universities and colleges in Bihar. Additional fund of Rs 700 crore would be required to meet the expenditure to be incurred against payment of revised UGC pay scale to the university and college teachers in current financial year which made the urgency for the state government to make provision of Rs 400 crore for the purpose in the first supplementary budget.
Rs 210 crore will be spent for various welfare schemes for scheduled tribes and for developmental schemes in backward districts. The fund would be spent under plan head for the purpose.
He said infrastructure facilities would also be improved and fire fighting system would be strengthened with additional fund of Rs 9.5 crore and Rs 10 crore respectively under the plan head. Bihar Appropriation Bill, 2011 was passed by voice vote in the House.
CBI probe demanded into BIADA land scam
Opposition RJD and Congress petitioned Raj Bhavan here for a CBI probe into the alleged BIADA land scam on 23rd July.
Only an independent probe agency like CBI would be able to uncover the alleged irregularities involving BIADA land allotment to relatives and wards of several Bihar ministers, MPs and legislators, besides bureaucrats, RJD said in its memorandum to Governor Devanand Konwar.
''The irregularities in the allotment of land of BIADA was similar to the 2G spectrum scam as the allotment procedure for both was 'first come first serve', RJD state president Ramchandra Purve said after the party's 'Rajbhavan March'.
BIADA land was allegedly allotted to the kin of influential ministers and bureaucrats by tweaking rules by the Nitish Kumar government in 2007 as was the case in the 2G spectrum scam in which Supreme Court ordered a CBI probe, he said.
Besides Purve, Leader of Opposition Abdul Bari Siddiqui, his counterpart in the state Legislative Council, Gulam Gaus and RJD secretary general Ramkripal Yadav participated in the march. They, however, could not meet the governor as he is away in Assam.
A Congress delegation led by its state president Choudhary Mehboob Ali Kaiser also went to Rajbhavan and handed over a memorandum demanding a CBI probe. "The irregularities pertain to the allotment of land of BIADA to wards and relatives of Bihar ministers, MPs, MLAs and bureaucrats... We equate the case with the Adarsh Housing Society irregularities," Kaiser told reporters after emerging from Rajbhavan.
Indian Express
"The state government has tried to cover its weaknesses and failures by convening the monsoon session for a brief period of five days," CPI national council member Md Jabbar Alam said.
While the first day of the session concluded with paying homages to the leaders who died during the inter-session period of the house, another day would be taken up for official resolutions and thus, it would be "impossible" for the members to place burning issues facing the state in the remaining three days, he said.
Bihar Appropriation Bill, 2011 and subsequent first supplementary budget of Rs 2258.18 crore was passed in the State Assembly on 20th July. Presenting the Appropriation Bill in the House, Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi said Rs 1751.49 crore would be spent against non-plan head, while Rs 408.05 crore would be utilised for state plan head.
The Deputy Chief Minister said out of proposed non-plan expenditure, Rs 400 crore would be spent for payment of University Grants Commission (UGC) scale to teachers of Universities and colleges in Bihar. Additional fund of Rs 700 crore would be required to meet the expenditure to be incurred against payment of revised UGC pay scale to the university and college teachers in current financial year which made the urgency for the state government to make provision of Rs 400 crore for the purpose in the first supplementary budget.
Rs 210 crore will be spent for various welfare schemes for scheduled tribes and for developmental schemes in backward districts. The fund would be spent under plan head for the purpose.
He said infrastructure facilities would also be improved and fire fighting system would be strengthened with additional fund of Rs 9.5 crore and Rs 10 crore respectively under the plan head. Bihar Appropriation Bill, 2011 was passed by voice vote in the House.
CBI probe demanded into BIADA land scam
Opposition RJD and Congress petitioned Raj Bhavan here for a CBI probe into the alleged BIADA land scam on 23rd July.
Only an independent probe agency like CBI would be able to uncover the alleged irregularities involving BIADA land allotment to relatives and wards of several Bihar ministers, MPs and legislators, besides bureaucrats, RJD said in its memorandum to Governor Devanand Konwar.
''The irregularities in the allotment of land of BIADA was similar to the 2G spectrum scam as the allotment procedure for both was 'first come first serve', RJD state president Ramchandra Purve said after the party's 'Rajbhavan March'.
BIADA land was allegedly allotted to the kin of influential ministers and bureaucrats by tweaking rules by the Nitish Kumar government in 2007 as was the case in the 2G spectrum scam in which Supreme Court ordered a CBI probe, he said.
Besides Purve, Leader of Opposition Abdul Bari Siddiqui, his counterpart in the state Legislative Council, Gulam Gaus and RJD secretary general Ramkripal Yadav participated in the march. They, however, could not meet the governor as he is away in Assam.
A Congress delegation led by its state president Choudhary Mehboob Ali Kaiser also went to Rajbhavan and handed over a memorandum demanding a CBI probe. "The irregularities pertain to the allotment of land of BIADA to wards and relatives of Bihar ministers, MPs, MLAs and bureaucrats... We equate the case with the Adarsh Housing Society irregularities," Kaiser told reporters after emerging from Rajbhavan.
Indian Express
टाईम्स ऑव इण्डिया के पटना संस्करण के छापाखाना को बंद
साथियों,
आप को ज्ञात ही है कि १५ जुलाई को टाईम्स ऑव इण्डिया के पटना संस्करण के छापाखाना को बंद कम्पनी प्रबंधन ने बंद कर दिया है. इस मसले पर और आगे की कारवाई के बारे में बात करने के लिये एक बैठक आहूत की गयी है जिसमें श्री अरुण कुमार भी शामिल होंगे. श्री कुमार टाइम्स ऑव इण्डिया, पटना के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं. वे भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारी और भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य भी हैं.
दुर्भाग्य से अपने ही साथियों पर आई इस मुश्किल में मुख्यधारा के अखबारों और उनके पत्रकारों ने उनका साथ नहीं दिया है. पटना में चल रहे इस संघर्ष को समाचारों और टेलिविज़न पर कोई जगह नहीं दी गयी है. इस बंदी की पृष्ठभूमि यह है कि पिछले कई सालों से वहाँ के कर्मचारी बेहतर वेतन की मांग कर रहे हैं लेकिन प्रबंधन उन्हें हर तरीके से परेशान करने की रणनीति अपना रहा है जबकि कर्मचारियों ने कभी भी जोर-जबरदस्ती या हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया. इस सन्दर्भ में कर्मचारियों ने २००९ में सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की है जिसकी अंतिम निर्णय आगामी ३० अक्टूबर को होना है. पटना उच्च न्यायलय ने पहले ही कंपनी को कर्मचारियों की बात मानने का आदेश दिया था किन्तु कम्पनी इसके ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय चली गयी है जिसने इस साल 5 जनवरी को यथास्थिति बने रखने का अंतरीम आदेश दिया है.
औद्योगिक विवाद कानून में साफ़-साफ़ कहा गया है कि विचाराधीन मामलों के निपटारे तक रोज़गार की स्थितियों में फेरबदल नहीं की जा सकती. इस मामले में साफ़ है कि प्रबंधन न सिर्फ़ इस कानून की अवहेलना कर रहा है बल्कि वह सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के फैसले का भी उलंघन कर रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि पटना के कुम्हरार स्थित टाईम्स ऑव इंडिया के छापाखाने की बंदी के निर्णय के लिये प्रबंधन पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए.
इस बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा होगी. आपकी उपस्थिति इस आन्दोलन को मज़बूत बनायागी. आप फोन नंबर 9818089660 पर सन्देश भेज कर अपने आने की सूचना दें. बैठक का विवरण नीचे दिया गया है:
समय: 11 बजे सुबह
दिनांक: 26 जुलाई, 2011
स्थान: इन्साफ़ कार्यालय, A -124/6, भारतीय संखियिकी संस्थान (ISI) के सामने, कटवारिया सराय बस स्टैंड,
नई दिल्ली-110016
फोन: 011 -26968121
आप को ज्ञात ही है कि १५ जुलाई को टाईम्स ऑव इण्डिया के पटना संस्करण के छापाखाना को बंद कम्पनी प्रबंधन ने बंद कर दिया है. इस मसले पर और आगे की कारवाई के बारे में बात करने के लिये एक बैठक आहूत की गयी है जिसमें श्री अरुण कुमार भी शामिल होंगे. श्री कुमार टाइम्स ऑव इण्डिया, पटना के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं. वे भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारी और भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य भी हैं.
दुर्भाग्य से अपने ही साथियों पर आई इस मुश्किल में मुख्यधारा के अखबारों और उनके पत्रकारों ने उनका साथ नहीं दिया है. पटना में चल रहे इस संघर्ष को समाचारों और टेलिविज़न पर कोई जगह नहीं दी गयी है. इस बंदी की पृष्ठभूमि यह है कि पिछले कई सालों से वहाँ के कर्मचारी बेहतर वेतन की मांग कर रहे हैं लेकिन प्रबंधन उन्हें हर तरीके से परेशान करने की रणनीति अपना रहा है जबकि कर्मचारियों ने कभी भी जोर-जबरदस्ती या हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया. इस सन्दर्भ में कर्मचारियों ने २००९ में सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की है जिसकी अंतिम निर्णय आगामी ३० अक्टूबर को होना है. पटना उच्च न्यायलय ने पहले ही कंपनी को कर्मचारियों की बात मानने का आदेश दिया था किन्तु कम्पनी इसके ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय चली गयी है जिसने इस साल 5 जनवरी को यथास्थिति बने रखने का अंतरीम आदेश दिया है.
औद्योगिक विवाद कानून में साफ़-साफ़ कहा गया है कि विचाराधीन मामलों के निपटारे तक रोज़गार की स्थितियों में फेरबदल नहीं की जा सकती. इस मामले में साफ़ है कि प्रबंधन न सिर्फ़ इस कानून की अवहेलना कर रहा है बल्कि वह सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के फैसले का भी उलंघन कर रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि पटना के कुम्हरार स्थित टाईम्स ऑव इंडिया के छापाखाने की बंदी के निर्णय के लिये प्रबंधन पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए.
इस बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा होगी. आपकी उपस्थिति इस आन्दोलन को मज़बूत बनायागी. आप फोन नंबर 9818089660 पर सन्देश भेज कर अपने आने की सूचना दें. बैठक का विवरण नीचे दिया गया है:
समय: 11 बजे सुबह
दिनांक: 26 जुलाई, 2011
स्थान: इन्साफ़ कार्यालय, A -124/6, भारतीय संखियिकी संस्थान (ISI) के सामने, कटवारिया सराय बस स्टैंड,
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