Monday, July 25, 2011

टाईम्स ऑव इण्डिया के पटना संस्करण के छापाखाना को बंद

साथियों,

आप को ज्ञात ही है कि १५ जुलाई को टाईम्स ऑव इण्डिया के पटना संस्करण के छापाखाना को बंद कम्पनी प्रबंधन ने बंद कर दिया है. इस मसले पर और आगे की कारवाई के बारे में बात करने के लिये एक बैठक आहूत की गयी है जिसमें श्री अरुण कुमार भी शामिल होंगे. श्री कुमार टाइम्स ऑव इण्डिया, पटना के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं. वे भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारी और भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य भी हैं.

दुर्भाग्य से अपने ही साथियों पर आई इस मुश्किल में मुख्यधारा के अखबारों और उनके पत्रकारों ने उनका साथ नहीं दिया है. पटना में चल रहे इस संघर्ष को समाचारों और टेलिविज़न पर कोई जगह नहीं दी गयी है. इस बंदी की पृष्ठभूमि यह है कि पिछले कई सालों से वहाँ के कर्मचारी बेहतर वेतन की मांग कर रहे हैं लेकिन प्रबंधन उन्हें हर तरीके से परेशान करने की रणनीति अपना रहा है जबकि कर्मचारियों ने कभी भी जोर-जबरदस्ती या हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया. इस सन्दर्भ में कर्मचारियों ने २००९ में सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की है जिसकी अंतिम निर्णय आगामी ३० अक्टूबर को होना है. पटना उच्च न्यायलय ने पहले ही कंपनी को कर्मचारियों की बात मानने का आदेश दिया था किन्तु कम्पनी इसके ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय चली गयी है जिसने इस साल 5 जनवरी को यथास्थिति बने रखने का अंतरीम आदेश दिया है.

औद्योगिक विवाद कानून में साफ़-साफ़ कहा गया है कि विचाराधीन मामलों के निपटारे तक रोज़गार की स्थितियों में फेरबदल नहीं की जा सकती. इस मामले में साफ़ है कि प्रबंधन न सिर्फ़ इस कानून की अवहेलना कर रहा है बल्कि वह सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के फैसले का भी उलंघन कर रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि पटना के कुम्हरार स्थित टाईम्स ऑव इंडिया के छापाखाने की बंदी के निर्णय के लिये प्रबंधन पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए.


इस बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा होगी. आपकी उपस्थिति इस आन्दोलन को मज़बूत बनायागी. आप फोन नंबर 9818089660 पर सन्देश भेज कर अपने आने की सूचना दें. बैठक का विवरण नीचे दिया गया है:

समय: 11 बजे सुबह
दिनांक: 26 जुलाई, 2011
स्थान: इन्साफ़ कार्यालय, A -124/6, भारतीय संखियिकी संस्थान (ISI) के सामने, कटवारिया सराय बस स्टैंड,
नई दिल्ली-110016
फोन: 011 -26968121

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